नई दिल्ली। पुराने पैनकार्ड को अब अपग्रेड कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कराया तो 31 मार्च के बाद पैनकार्ड बेकार हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो यह इन ऑपरेटिव हो जाएगा। पैन-आधार लिंक की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है और वर्तमान में यह तारीख 31 मार्च 2020 है।
27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को आधार से लिंक किया जा चुका है। 17.85 करोड़ पैन अभी भी आधार से लिंक किए जाने बाकी हैं। सीबीडीटी की तरफ से कहा गया कि अगर किसी का पैन इन-ऑपरेटिव हो जाता है तो पैन के बिना जो परेशानी होती है, वह झेलना होगा। 31 मार्च के बाद पैन को आधार से लिंक करने पर वह उस दिन से ऑपरेटिव माना जाएगा जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा। सीबीडीटी ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आबंटित किए गए हैं, उन्हें आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार को वैधानिक दर्जा दिया था, साथ में यह भी कहा था कि पैन कार्ड अलॉटमेंट के लिए आधार का होना जरूरी है। आधार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूनीक आइडेंटीफिकेशन अथाॅरिटी आॅफ इंडिया) यूआडीएआइ जारी करता है। पैन 10 डिजिट वाला अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जिसे आयकर विभाग जारी करता है।
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