भाजपा को मणिपुर में सुप्रीम झटका, सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार से बर्खास्त किया मंत्री श्याम कुमार को


नई दिल्ली। जोड़-तोड़कर सरकार बनाने में मोदी, शाह और भाजपा को जैसे महारत हासिल है। लेकिन कई बार उसके समीकरण बिगड़ जाते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में राजनीतिक हलचल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री टीएच श्याम कुमार को बर्खास्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल कानून के तहत विधायक को अयोग्य ठहराते हुए उनके विधानसभा में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत हासिल विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
 मणिपुर में 2017 में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और बीजेपी 21 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर आई थी। कांग्रेस के नौ विधायक चुनाव के बाद पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। श्यामकुमार भी उनमें से एक थे, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2017 में विधानसभा अध्यक्ष के पास कई अर्जियां दायर करते हुए दलबदल रोधी कानून के तहत श्यामकुमार को अयोग्य ठहराने की मांग की गई। मणिपुर के स्पीकर की तरफ से तय समय से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर फैसला सुनाया।
 अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी अन्य संस्था के जरिए कानून और व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए किसी तरह का आदेश देने में देरी हो रही है, तो कोर्ट खुद उस मामले में फैसला ले सकता है। आसान भाषा में समझें तो अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट का ऐसा साधन है, जिसके माध्यम से जनता को प्रभावित करने वाली महत्त्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में ही करता है।
 संविधान में शामिल किए जाते समय अनुछेद 142 को इसलिए वरीयता दी गई थी क्योंकि सभी का यह मानना था कि इससे देश के वंचित वर्गों और पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी। जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है, जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले में न्याय करने के लिये आवश्यक हो।
 सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित जमीन रामलला विराजमान को सौंपने और मुसलमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग देने का फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अलग से 5 एकड़ जमीन अलॉट करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले में भी अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड मामले को भी अनुच्छेद 142 से संबंधित बताया था। इस मामले में कोर्ट ने यह महसूस किया कि गैस के रिसाव से पीड़ित हजारों लोगों के लिये मौजूदा कानून से अलग निर्णय देना होगा।


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