नई दिल्ली। पूरी तैयारी है कि निर्भया मामले के आरोपियों को शुक्रवार 20 मार्च की सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा। सवाल पहले भी था और अब भी है कि क्या फांसी के डर से लोग अपराध करने से बचेंगे ? 2012 के इस केस के बाद बलात्कार के हजारों केस दर्ज किये गये। हत्या के लिए भी मृत्युदंड का कानून है लेकिन रोजाना हत्याएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ ने बुधवार को पूछा कि इन दोषियों को फांसी पर लटकाने से क्या इस तरह के अपराध कम हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि ऐसे दोषियों को हमेशा के लिए जेल भेज देना चाहिए। इस तरह से समाज को बताया जा सकता है कि अगर कोई भी इस तरह के अपराधों में लिप्त होता है तो वह हमेशा के लिए सलाखों के पीछे होगा। उन्होंने कहा कि फांसी दे देने पर लोग अपराध को भूल जाएंगे।
जस्टिस कुरियन ने बचन सिंह मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि फांसी की सजा तभी दी जाए, जब मामला काफी दुर्लभतम हो और सजा देने का कोई दूसरा विकल्प न बचा हो। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा में नामांकन पर भी हैरानी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वे हैरान हैं कि जिस जज ने कभी न्यायपालिका की निष्पक्षता और आजादी के लिए ऐसा साहस दिखाया था, उन्होंने ही आजादी के सिद्धांत से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा नॉमिनेशन स्वीकार करके पूर्व सीजेआई ने न्यायपालिका की आजादी पर आम आदमी के यकीन को हिला दिया है और यह आजादी ही भारत के संविधान के मूल में हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से लोगों के बीच ऐसी धारणा बन रही है कि न्यायपालिका में मौजूद न्यायाधीशों का एक धड़ा या तो निष्पक्ष नहीं रह गया है, या फिर भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है।
भयंकर बेरोजगारी, मंदी और महंगाई के दौर में कोरोना का कहर। आम जनता तक सरकार कोई राहत पहुंचाने की स्थिति में नहीं। ऐसे में संयम, सतर्कता ही हमें बचा सकता है। जब लू चलेगी तो कोरोना का प्रभाव काफी कम हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। इसलिए धैर्य और उम्मीद कायम रखिए।
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