नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंडनेस किसी को ड्राइविंग लाइसेंस ईश्यू किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन कानून में संशोधन करते हुए संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कलर ब्लाइंडनेस की समस्या वाले लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 और 1। में परिवर्तन कर दिया है ताकि इन्हें डीएल जारी किया जा सके।
मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे को बहुत ही संवेदना के साथ परीक्षण किया गया। क्योंकि कुछ देशों में एक सीमा तक कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस ईश्यू किया जा रहा है लेकिन भारत में इन्हें डीएल नहीं दिया जाता। माइल्ड और मीडियम कलर ब्लाइंड व्यक्ति को डीएल देने की मांग पर इसलिए गंभीरता पूर्वक विचार किया गया।
उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र रोग विशेषज्ञ से सुझाव लेने के बाद इसे अमलीजामा पहनाया गया है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म 1 और 1ए में कुछ ऐसे सवाल थे, जो कि ऐसे लोगों को डीएल जारी करने की राह में रोड़ा बने हुए थे। अब इन फार्मों को संशोधित कर दिया गया है। हालांकि, आवेदक के लिए मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। साथ ही डीएल चाहने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि वह हल्के या मध्यम कलर ब्लाइंडनेस से ही पीड़ित है, गंभीर से नहीं।
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